बुधवार, 31 अक्तूबर 2018

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VIDEO: देहरादून नोटिफ़ाइड एरिया में ट्रकों से वसूली के लिए बने बायलॉज़ निरस्त

नैनीताल हाईकोर्ट ने जिला पंचायत देहरादून की ओर से नोटिफाइड एरिया में ट्रकों से वसूली करने से संबंधित बायलॉज को असंवैधानिक करार देते हुए निरस्त कर दिया है. जिला पंचायत देहरादून ने बाइलॉज़ बनाकर सेलाकुई समेत नोटिफ़ाइड एरिया में ट्रकों से वसूली करना शुरू कर दिया था. पछवादून ट्रक ओनर्स वेलफेयर एशोसिएशन के पूर्व सचिव गुलफाम अली ने याचिका दायर कर जिला पंचायत के बाइलॉज बनाने को चुनौती दी थी. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि एक्ट की धारा 239 (2) के अनुसार जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्र में ही टैक्स वसूली के लिए बाइलॉज़ बना सकती है. नोटिफाइड एरिया में वसूली जिला पंचायत के क्षेत्राधिकार से बाहर है, लिहाज़ा जिला पंचायत के इन बाइलॉज को निरस्त किया जाए. न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक सिंह की एकलपीठ ने मामले को सुनने के बाद जिला पंचायत के बाइलॉज निरस्त कर दिए.

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